PAN-Aadhaar Linking की डेडलाइन मिस हो गई और पैन हो गया Inactive? जानें अब आपको क्या करना है

PAN-Aadhaar Linking: सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज़ (CBDT) की गाइडलाइंस के मुताबिक, 30 जून तक अपने पैन-आधार को लिंक कर लेना था, अगर ऐसा नहीं होता है तो 1 जुलाई से बिना लिंक हुए पैन इनएक्टिव हो जाएंगे.

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